बाराबंकी
इस समय चल रहे अभियान “Operation Conviction” के तहत पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी व क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया0 में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी जा रही है।
इसी क्रम में थाना सतरिख पर दुष्कर्म की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 232/2023 धारा 376AB/506 भादवि व 5(ड)/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)(v) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में मात्र 77 दिन में गुणवत्तापूर्ण विवेचना व प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप अभियुक्त अमित वर्मा पुत्र स्व0 जंगबहादुर निवासी ग्राम जर्मापुर थाना सतरिख जनपद बाराबंकी को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्या0 (पाक्सो एक्ट) कोर्ट नं0-44 बाराबंकी द्वारा उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व 35,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी। उपरोक्त अभियोग पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे जघन्य सनसनीखेज अपराध के तहत चिन्हित अभियोग है।
रिपोर्ट: राघवेन्द्र मिश्रा
