78 मुकदमों वाले माफिया कुन्टू सिंह पर प्रशासन की बड़ी चोट, 1.5 करोड़ की “बड़ी हवेली” कुर्क

CRIME

आजमगढ़ मंडल ब्यूरो हेड रामनरायन राय उर्फ बबलू राय की खास रिपोर्ट

78 मुकदमों वाले माफिया कुन्टू सिंह पर प्रशासन की बड़ी चोट, 1.5 करोड़ की “बड़ी हवेली” कुर्क

आजमगढ़ जनपद में संगठित अपराध के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत प्रशासन ने प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुन्टू सिंह के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी करीब 1.5 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध संपत्ति कुर्क कर दी। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा. अनिल कुमार के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई की निगरानी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने की, जबकि क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी की मौजूदगी में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने कुर्की की प्रक्रिया पूरी कराई।

पुलिस के मुताबिक आरोपी द्वारा ग्राम छपरा सुल्तानपुर में स्थित लगभग 23 वर्ष पुराने भवन का अवैध कमाई से बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण और जिर्णोद्धार कराया गया था। यह भवन इलाके में “बड़ी हवेली” के नाम से जाना जाता है। प्रशासन का दावा है कि यह हवेली अपराधियों और गैंग के सदस्यों के जमावड़े, रंगदारी की रकम के बंटवारे तथा आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाने का प्रमुख अड्डा बन चुकी थी।

लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन के निर्माण और मरम्मत का मूल्यांकन कराया गया, जिसके बाद इसे अवैध आय से अर्जित संपत्ति मानते हुए कुर्की की कार्रवाई की गई।

पुलिस के अनुसार माफिया कुन्टू सिंह के खिलाफ पूर्व में भी लगातार कार्रवाई की गई है और अब तक कुल 22 करोड़ 5 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।

ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह थाना जीयनपुर का हिस्ट्रीशीटर (138A) है और गैंग नम्बर IR-36 का लीडर बताया गया है। उसके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, अपहरण, धोखाधड़ी, गैंगस्टर एक्ट और अन्य गंभीर अपराधों में वर्ष 1992 से अब तक कुल 78 मुकदमे दर्ज हैं।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ केवल आजमगढ़ ही नहीं बल्कि मऊ, जौनपुर और लखनऊ तक विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और संगठित अपराध से जुड़े मामले शामिल हैं।

संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा दिए गए विधिक अभिमत में यह भी कहा गया कि आरोपी द्वारा संपत्ति अर्जित करने के लिए किसी वैध आय स्रोत का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने कुर्की का आदेश जारी किया।

प्रशासन ने कुर्क की गई संपत्ति का प्रशासक तहसीलदार सगड़ी को नियुक्त किया है। साथ ही थाना जीयनपुर पुलिस और राजस्व विभाग को नियमानुसार कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

आजमगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जनपद में संगठित अपराध और माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।