कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग कर धोखाधड़ी करने वाले 2 अभियुक्त व 1 अभियुक्त थाना चौक पुलिस द्वारा गिरफ्तार

CRIME

संवाद दाता:-सलीम जावेद 

वाराणसी। दिनांक 29/06/2026 सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध व प्रभारी निरीक्षक थाना चौक के कुशल नेतृत्व में थाना चौक पुलिस टीम द्वारा दिनांक 28.06.2026 को मु0अ0सं0-0099/2026 धारा- 316(2),352,351(2),338,339,340(2),61(2)(A) BNS थाना चौक कमि0 वाराणसी से सम्बन्धित अभियुक्त राज कुमार बाजपेयी पुत्र स्व0 महेश दत्त बाजपेयी निवासी वर्तमान पता ग्राम डोमरी पड़ाव थाना रामनगर जनपद वाराणसी स्थायी पता मकान नं0- के 23/117 दूधविनायक थाना कोतवाली जनपद वाराणसी उम्र 57 वर्ष को जवाहर तिराहा रोडवेज थाना क्षेत्र सिगरा से तथा 02 अभियुक्तागण क्रमशः उम्र 48 वर्ष व उम्र लगभग 70 वर्ष को स्थान S 21/114 F मलदहिया थाना सिगरा कमि0 वाराणसी से तथा गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना विवरण:- दिनांक 10.06.2026 को आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि मुझे व्यापार के लिए वाराणसी मे एक मकान की आवश्यकता थी इसी क्रम मे मेरे द्वारा अपने शुभचिंतको, मित्रो व जानने वाले लोगो से इस बात की चर्चा कि गयी थी उक्त के संबंध में थोड़े दिन बाद मेरे परिवार व मुझे योगा सिखाने वाले राजकुमार बाजपेयी के द्वारा मुझे एक मकान के बारे मे बताया गया जो कि नीलकाटेज कालोनी, मलदहिया मे स्थित है जिसका मकान नं0 एस 21/114 एफ है बिक्री के लिए उपलब्ध है व उनके परिचित की है। मेरे द्वारा दस्तावेज आदि के माँगने पर उक्त दोनो अभियुक्तागण द्वारा मुझे फर्जी व नकली दस्तावेज दिखाकर तथा अन्य लोगों से बात चीत करवा कर मुझे विश्वास दिलाया कि उक्त मकान का मालिकाना इन्हीं लोगों के पास है तथा उक्त मकान पर लोन चल रहा है । मकान बिक्री के नाम पर उक्त तीनों अभियुक्तागण/अभियुक्त के द्वारा मुझसे अलग-अलग माध्यम से व अलग-अलग दिन कुल 03 करोड़ रुपये लिए गए । जब मेरे द्वारा उनको रजिस्ट्री करने के लिए बोला गया तो आजकल करते हुए व्यस्तता का हवाला देते हुए 04 दिनो तक टालमटोल किया फिर 14.08.2025 अपने नीचीबाग कार्यालय मे बुलाकर मकान का एक पीला कार्ड उनकी कर्मचारी द्वारा एक बंद लिफाफे मे दिया गया। घर आकर जब पीला कार्ड देखा गया तो जानकारी हुई कि ये मकान जिस जमीन पर बना है वो रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की जमीन है। जबकी पूर्व मे मुझे जो पीले कार्ड की छायाप्रति दिखाई और दी गयी थी वो भगवान दास अरोड़ा पुत्र स्व बरकत राम अरोड़ा के नाम से था। मेरे द्वारा उक्त अभियुक्तागण व राजकुमार बाजपेयी से इस बारे मे पूछा गया उनके द्वारा बोला गया कि आपको पूरा पैसा वापस मिल जायेगा । श्रीमान जी उन लोगो को यह पता था कि उक्त भवन का क्रय विक्रय नहीं हो सकता फिर भी उन लोगो के द्वारा एक प्रतिष्ठित गांडीव न्यूजपेपर का मालिक बनकर उसकी शान शौकत दिखाकर प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी के साथ कूटरचित प्रपत्रो के आधार पर षड़यंत्र के तहत इस तरह का कृत्य किया गया है तथा प्रार्थी द्वारा अब अपना पैसा मांगने पर उक्त लोग प्रेस की धमकी देते हुए गंदी-गंदी गालियां व जान से मारने की धमकिया देते हुए कह रहे है कि हमलोग पेपर वाले है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आवेदक उपरोक्त के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना चौक पर मु0अ0सं0-0099/2026 धारा 316(2), 352, 351(2), 338, 339, 340(2), 61(2)(A) BNS थाना चौक कमि0 वाराणसी पंजीकृत किया गया है ।

 गिरफ्तार अभियुक्ता/अभियुक्त का नाम पता-

राज कुमार बाजपेयी पुत्र स्व0 महेश दत्त बाजपेयी निवासी वर्तमान पता ग्राम डोमरी पड़ाव थाना रामनगर जनपद वाराणसी स्थायी पता मकान दूधविनायक थाना कोतवाली जनपद वाराणसी उम्र 57 वर्ष । अभियुक्ता उम्र 48 वर्ष । अभियुक्ता उम्र लगभग 70 वर्ष ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम – 

 प्रभारी निरीक्षक श्री दिलीप कुमार मिश्रा थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी। उ0नि0 श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी चौकी प्रभारी ब्रहम्नाल थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी । म0उ0नि0 सुश्री मानसी वर्मा थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी। कां0 चन्दन कुमार पाण्डेय थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी।  कां0 आशीष कुमार पाण्डेय थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी। म0कां0 मंजू कुमारी थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी। म0कां0 रानी कुमारी थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी।