*संवाददाता रामआशीष सिंह राठौड़,
क्सो कोर्ट का सख्त रुख: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में गवाही के लिए नहीं आए SI, DIG आजमगढ़ को किया तलब*
*आजमगढ़* : नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी के एक मामले में कोर्ट के आदेशों की अवहेलना पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने DIG आजमगढ़ सुनील कुमार सिंह को व्यक्तिगत रूप से तलब करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
*क्या है पूरा मामला?*
यह मामला बलिया जिले के दुबहड़ थाने से जुड़ा है। वर्ष 2021 में आरोपी पीयूष पाठक के खिलाफ दुष्कर्म, छेड़खानी और पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
इस केस में तत्कालीन विवेचक एसआई अखिलेश यादव मुख्य गवाह हैं। वर्तमान में अखिलेश यादव आजमगढ़ के कंधरापुर रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात हैं।
*कोर्ट के आदेश की अवहेलना*
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रथमकांत की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है। गवाही के लिए कोर्ट ने एसआई अखिलेश यादव को कई बार सम्मन भेजा। उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस, गिरफ्तारी वारंट और वेतन रोकने तक का आदेश पारित किया गया।
आरोप है कि इसके बावजूद एसआई अखिलेश यादव न तो कोर्ट में उपस्थित हुए और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
*DIG को तलब, धारा 29 के तहत कार्रवाई की चेतावनी*
कोर्ट के आदेशों की लगातार अवहेलना पर अदालत ने सख्ती दिखाते हुए DIG आजमगढ़ सुनील कुमार सिंह को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है।
साथ ही DIG के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। न्यायालय ने पूछा है कि क्यों न उनके विरुद्ध धारा 29 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए।
इस मामले के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कानूनी जानकारों का कहना है कि यह फैसला दिखाता है कि न्यायपालिका गवाहों और अधिकारियों की गैरहाजिरी को कितनी गंभीरता से ले रही है।
फिलहाल मामले की अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।




