बलिया: पूर्व राज्य मंत्री सहित पांच आरोपियों को आत्मसमर्पण करने का आदेश

स्थानीय समाचार

बलिया:  बलिया की स्थानीय अदालत ने एक छात्र नेता की हत्या के प्रयास के नौ साल पुराने मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं पूर्व राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला सहित पांच आरोपियों को 24 नवंबर को उसके समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।

छात्र नेता सुधीर ओझा के अधिवक्ता दिनेश तिवारी ने बुधवार को बताया कि स्थानीय सांसद- विधायक (एमपी—एमएलए) अदालत के विशेष न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने मंगलवार को राज्य के पूर्व संसदीय कार्य राज्य मंत्री एवं भाजपा नेता आनंद स्वरूप शुक्ला सहित पांच आरोपियों को 24 नवंबर को अदालत में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के सतीश चन्द्र महाविद्यालय में 15 जनवरी 2013 को छात्र नेता सुधीर ओझा पर जान से मारने के इरादे से चाकू से हमला किया गया था।