CRIME

संवाद दाता:-सलीम जावेद 

वाराणसी। अपराधियों को उनके कृत्यों की सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वाराणसी पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। थाना जैतपुरा में दर्ज छेड़खानी, धमकी एवं पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले में प्रभावी पैरवी के चलते मा० न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध कर अधिकतम 03 वर्ष के कठोर कारावास तथा कुल 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

थाना जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0-184/2020, धारा 354, 506 आईपीसी एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले में अभियुक्त आशीष उर्फ गोलू पुत्र स्वर्गीय प्रेमचन्द्र गुप्ता, निवासी एस-24/70पी, ख्वाजापुरा, थाना जैतपुरा, वाराणसी के विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई की गई।

इस प्रकरण में थाना जैतपुरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग सेल द्वारा मा० न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 02 सितंबर 2026 को मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)-06, जनपद वाराणसी द्वारा अभियुक्त आशीष कुमार उपरोक्त को संबंधित धाराओं में दोषसिद्ध पाया गया।

मा० न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 354 आईपीसी, धारा 506 आईपीसी तथा धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषसिद्ध करते हुए अधिकतम 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अभियुक्त पर कुल 15 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है।

न्यायालय द्वारा यह भी आदेश दिया गया कि यदि अभियुक्त अर्थदण्ड की धनराशि अदा नहीं करता है, तो उसे 01 वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

वाराणसी पुलिस द्वारा बताया गया कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गंभीर एवं संवेदनशील अपराधों में प्रभावी अभियोजन पैरवी सुनिश्चित कर दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाने का अभियान लगातार जारी है। पुलिस का उद्देश्य अपराधियों को कानून के दायरे में लाकर पीड़ितों को न्याय दिलाना और समाज में कानून के प्रति विश्वास को और मजबूत करना है।