बहरियाबाद-बिजली विभाग के द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल भुगतान हेतु किया गया जागरूक

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संवाददाता : भगवान राम
गाजीपुर जनपद के बहरियाबाद-बिजली विभाग के द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल भुगतान हेतु एक ऐसी योजना की पहल की गयी है जिसका लाभ आसानी से लिया जा सकता है । विभाग द्वारा उपखंड झोटना गाज़ीपुर के शैलेंद्र कुमार ओझा जेई के नेतृत्व में विभाग के समस्त कर्मचारी पोस्टर बैनर के साथ लाउडस्पीकर द्वारा गांव में पैदल मार्च कर बिजली राहत योजना नेवर पेड एवर पेड योजना का प्रचार प्रचार करते नजर आए । इस योजना का तात्पर्य कर्मचारीयों द्वारा प्रचार प्रसार के माध्यम से जनता को जागरूक करना एवं बताना था की योजना का लाभ पात्र उपभोक्ता कैसे उठा सकते है। बिल भुगतान लिए एक विकल्प यह है कि पंजीकरण कराने के लिए उपभोक्ता को रुपया 2000 का भुगतान पंजीकरण के समय करना होगा तथा जमा के लिए किश्त का भी प्रावधान है । एक मुश्त भुगतान के लिए पंजीकरण के बाद 30 दिन का समय मिलेगा तथा अधिकतम एक माह तक स्लैब के नियमानुसार देय होगा । पंजीकरण कराने के लिए व्यक्ति को 2000 अथवा राजस्व निर्धारण धनराशि का 10% जो भी अधिक हो का भुगतान करना होगा । साथ ही साथ विद्युत चोरी वाले परिसर के विद्युत संयोजन की अकाउंट आईडी भी बतानी होगी ।
यदि विद्युत चोरी करने वाले परिसर पर विद्युत संयोजन नहीं है तो नया विद्युत संयोजन प्राप्त करने है झटपट पोर्टल पर आवेदन करना होगा यदि विद्युत चोरी वाले परिसर पर विद्युत संयोजन है तो बकाए का भुगतान पूर्ण रूप से करना अनिवार्य होगा इसके लिए व्यक्ति पात्रता के अनुसार पंजीकरण करा कर इस योजना के अंतर्गत विद्युत बिल में छूट का लाभ ले सकता है जिसकी अधिक जानकारी विभागीय खंड अथवा उपखंड कार्यालय एवं जन सेवा केंद्र से प्राप्त कर सकता है प्रचार प्रसार करने वालों में श्री चंद्रपाल कुशवाहा (फीडर मैनेजर)ज्ञानचंद लाइन मैन विजय यादव लाइन मैन, विश्वजीत विश्वकर्मा लाइन मैन एवं विभाग के समस्त कर्मचारी प्रसार प्रचार में सम्मिलित थे नेवर पेट अवर पेट के समस्त उपभोक्ता कैसे एवं आरती स्थायित विद्युत विच्छेदन इतिहास के केस की योजना लाभ दे सकेंगे जिसका प्रथम चरण का शुभारंभ दिनांक०१-१२-२०२५ से 31 12.2025 तक चलेगा एवं दूसरा चरण दिनांक 01-01-2026से 31-01-2026 तथा तीसरा चरण दिनांक-01-02- 2026 से 28-02- 2026 तक चलेगा जिसमें बताया गया है की योजना हेतु पात्र उपभोक्ता घरेलू श्रेणी के बिल का भुगतान प्रथम चरण में करना चाहेंगे तो मूलधन में 25 परसेंट एवं ब्याज दर में 100% की छूट मिलेगी अगर दूसरे चरण में जमा करना चाहते हैं तो मूलधन 20 परसेंट एवं ब्याज में 100% की छूट मिलेगी अगर तीसरे चरण में जमा करना चाहते हैं तो उन्हें मूलधन में 15% और ब्याज दर में 100% की छूट मिलेगी इसी प्रकार 1 से 2 किलो वाट के उपभोक्ता अगर 750 मासिक किस जमा करना चाहते हैं तो मूलधन में 10% की छूट मिलेगी एवं ब्याज दर में 100% की छूट मिलेगी इसी प्रकार एक से दो किलोवाट वाणिज्यिक श्रेणी 1 किलो वॉट अगर वह एक मुश्त योजना में मूलधन जमा करते हैं उसमें 5% छूट मिलेगी और ब्याज दर में 100% छूट मिलेगी इसी प्रकार द्वितीय चरण में 5% की छूट मिलेगी ब्याज दर में 100% की छूट मिलेगी और तीसरे चरण में 5% की छूट मिलेगी और मूलधन में 100% की छूट मिलेगी यह जानकारी विभाग द्वारा दी गई है आप सभी उपभोक्ताओं से निवेदन है कि आप बिजली बिल राहत योजना 2025-026 का लाभ नेवर पेड एवर पेड के माध्यम से लाभ लेने का कष्ट करेंगे