सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा नहीं मिलेगा उन वाहनों को चालान किया गया

Breaking

बहराइच संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला

सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों पर लगने वाला नंबर प्लेट आज से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के रूप में अनिवार्य कर दिया गया है सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों पर लगने वाला नंबर प्लेट आज से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के रूप में अनिवार्य कर दिया गया है / आज के बाद जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा नहीं मिलेगा उन वाहनों को चालान किया जाएगा जिसके एवज में वाहन स्वामियों को 5 हज़ार का जुर्माना भरना पड़ेगा / आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने 15 फरवरी से सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया है ऐसे में आज से जगह-जगह अभियान चलाकर बड़ी कार्यवाही की जा रही है / हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर परिवहन अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा होना चाहिए / उन्होंने यह भी बताया कि यह नंबर प्लेट ऐसा है कि इसकी डुप्लीकेसी नहीं की जा सकती है वहीं उन्होंने यह भी बताया कि जिन वाहन स्वामियों के पास पुराने वाहन है वह समय से अपनी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूर लगवा लें अन्यथा चालान की कार्रवाई की जायेगी ।

*बहराइच संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला*