नाबालिग से अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष का कारावास

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बाराबंकी
थाना मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में नाबालिग से अप्राकृतिक दुष्कर्म की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 101/2021 धारा 377/506 भादवि व 5m/6 पाक्सो एक्ट के अभियुक्त अजय चौहान उर्फ आशुतोष पुत्र रामबाबू चौहान निवासी मोल्हेसिंह पुरवा मजरे बैरानामऊ मंझारी थाना मो0पुर खाला जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में न्या0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-45 बाराबंकी द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 12 वर्ष का कठोर कारावास व 30,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गई। बता दें कि दिनांक 23.03.2021 को वादी के पुत्र उम्र 12 वर्ष के साथ अप्राकृतिक सम्बन्ध बनाने व जानमाल की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना मो0पुर खाला जनपद बाराबंकी मु0अ0सं0 101/2021 धारा 377/506 भादवि व 5m/6 पाक्सो एक्ट बनाम अजय चौहान उर्फ आशुतोष पुत्र रामबाबू चौहान निवासी मोल्हेसिंह पुरवा मजरे बैरानामऊ मंझारी थाना मो0पुर खाला जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए, विवेचना के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।
रिपोर्ट: राघवेन्द्र मिश्रा

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