न्यायालय ने दिया रसड़ा चेयरमैन द्वारा किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त करने का आदेश।

Breaking

न्यायालय ने दिया रसड़ा चेयरमैन द्वारा किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त करने का आदेश।

खबर बलिया जनपद के रसड़ा से है जहां स्थानीय नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन द्वारा वार्ड नंबर 14 मुहल्ला शिवम गली में सड़क के दोनों तरफ अपने मकानों को पाटकर उसके ऊपर पक्के मकान का निर्माण कराकर किराए पर देकर अतिक्रमण किए जाने के विरुद्ध उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट दाखिल किया गया था । उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अतिक्रमण को ध्वस्त करने का आदेश जिलाधिकारी को दिया है। कस्बा के महाबीर अखाड़ा निवासी नरेंद्र पाल सिंह एवं स्टेशन रोड निवासी रमेश प्रसाद ने पूर्व चेयरमैन वशिष्ठ नारायण सोनी के वार्ड नंबर 14 मोहल्ला शिवम गली में बने मकानों के ऊपर गली को दोनों तरफ से पाट कर उसके ऊपर बने मकानों के विरुद्ध शिकायत किया था । कई बार अतिक्रमण हटाने के लिए जिलाधकारी को प्रार्थना पत्र दिया गया , लेकिन अतिक्रमण की रिपोर्ट मांगने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा गलत रिपोर्ट लगाया जा रहा था। शिकायतकर्तओं ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट दाखिल किया । उच्च न्यायालय ने पत्रावली को देखते हुए 12 जनवरी 2023 को जिलाधिकारी को छह सप्ताह में पूर्व चेयरमैन द्वारा की गई अतिक्रमण को ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया है । इसको लेकर नगर में तरह – तरह की चर्चाएं हो रही है । शिकायतकर्ता रमेश प्रसाद और नरेंद्र पाल सिंह ने कहा कि पूर्व चेयरमैन गरीब एवं कमजोर लोगों का अतिक्रमण हटाते थे , लेकिन सड़क के दोनो तरफ स्थित अपने मकानों के ऊपर मकान बनवा कर किराए पर देकर अवैध कमाई कर रहे है ।