ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अभियुक्त मो० जुबेर को छेड़खानी के प्रकरण में मा० न्यायालय द्वारा अधिकतम 2 वर्ष के साधारण कारावास की सजा व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया

CRIME

संवाद दाता:-सलीम जावेद 

वाराणसी।  दिनांक 25/03/2026 थाना-आदमपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 224/2002, धारा 323, 504, 506(2), 354 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त मो० जुबेर पुत्र जुमराती व अभियुक्ता मैमुन्निशा पत्नी जुमराती निवासी कोनिया आदमपुर, वाराणसी को थाना-आदमपुर पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 25.03.2026 को मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-02, जनपद वाराणसी द्वारा अभियुक्त मो० जुबेर पुत्र जुमराती उपरोक्त को धारा-323, 504, 506(2), 354 भादवि में दोषसिद्ध करते हुए अधिकतम 05 वर्ष के साधारण कारावास की सजा व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। तथा अभियुक्ता मैमुन्निशा पत्नी जुमराती को धारा- 506(2), भादवि में 02 वर्ष के साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया।