वकील के बेटे की हत्या करने वाले दो हत्यारों को आजीवन कारावास

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राघवेंद्र मिश्रा/ बाराबंकी: प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार ने पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता बीएल गौतम के बेटे की हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुनील दुबे ने बताया कि पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता वादी बीएल गौतम ने तहरीर देकर कहा था कि 14 अक्टूबर 2021 को वे और उनकी पत्नी घर पर नहीं थे। वादी के पुत्र अनुराग चौधरी व छोटे पुत्र आशुतोष (17) घर पर थे। उसी दिन आशुतोष ने भाई अनुराग को बताया कि वह अपने दोस्त आर्यन से मिलने जा रहा है। इसके करीब एक घंटे बाद अनुराग ने आशुतोष को फोन लगाया तो किसी ने फोन उठा कर बताया कि लखनऊ से बोल रहा हूं। तुम्हारे भाई का अपहरण हो गया है। 50-60 लाख रुपये चाहिए, तभी तुम्हारा भाई मिलेगा। यदि पुलिस से शिकायत करोगे तो भाई को नहीं पाओगे। इसके बाद अपहरणकर्ताओं का वादी से संपर्क नहीं हो सका था।

इसे लेकर बीएल गौतम ने एफआईआर दर्ज कराई थी। लेकिन अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के लालच में आशुतोष की हत्या कर दी थी तथा शव गंदे नाले के कचरे में छिपा दिया था। पुलिस ने अगले दिन शहर के जमुरिया नाले के किनारे से शव बरामद किया था। पुलिस ने सत्येंद्र कुमार निवासी करीमपुर थाना नगरा जिला बलिया, वर्तमान पता लखपेड़ाबाग थाना कोतवाली नगर व नागेंद्र निवासी गांव सर्किला थाना मोतीपुर जिला बहराइच, वर्तमान पता तुलसीपुर खरिका थाना रामपुर मथुरा सीतापुर को आरोपी दर्शा कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मंगलवार को न्यायालय ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई।