लखनऊ
ब्यूरो रिपोर्ट
कानपुर में शनिवार को ट्रैक्टर-ट्रॉली हादसे में 26 लोगों की मौत के बाद अब शासन-प्रशासन सख्त हो गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा कानपुर में जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसमें करीब 50 लोग सवार थे इस तथ्य के सामने आने के बाद शासन ने कार्रवाई का फैसला लिया है। प्रदेश में अब ट्रैक्टर ट्रॉली, डाला और डंपर से सवारियां ढोने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए रविवार से ही 10 दिनों का विशेष अभियान भी शुरू कर दिया गया है। लखनऊ, लखीमपुर, कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली के हादसे में कई लोगों की जान जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती पर यातायात विभाग की नींद टूटी और एडीजी यातायात अनुपम कुलश्रेष्ठ ने इसका आदेश जारी कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी हाल में ट्रैक्टर ट्राली और ट्रक में यात्रा न होने दिया जाए। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि यात्रा के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक का उपयोग न करें। अपनी व परिवार की सुरक्षा के लिए यात्रा के लिए सुरक्षित साधनों का ही इस्तेमाल करें। सीएम ने सड़क सुरक्षा को लेकर गांवों में विशेष जागरूकता अभियान संचालित करने के निर्देश दिए हैं।
