दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 31,000 रूपये का अर्थदण्ड

स्थानीय समाचार

राघवेंद्र मिश्रा
बाराबंकी
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया0 में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिससे मा0 न्या0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट नं0-45 बाराबंकी द्वारा थाना हैदरगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 119/2014 धारा 354(बी)/376(घ)/323/504/506 भादवि व 4/6/8 पॉक्सो एक्ट बनाम रामबाबू उर्फ बाबू उर्फ दिनेश कुमार पुत्र जग प्रसाद निवासी टिकरा मजरे लाही थाना हैदरगढ जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व 31,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।
संक्षिप्त विवरणः
दिनांक 13.05.2014 को वादिनी की पुत्री को सार्वजनिक स्थान पर गलत नियत से हाथ पकड़कर खींचना, मारपीट व गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना हैदरगढ जनपद बाराबंकी पर मु0अ0सं0 119/2014 धारा 323/504/506/354(ख) भादवि व 8 पाक्सो एक्ट बनाम 1-रामबाबू उर्फ बाबू उर्फ दिनेश पुत्र जग प्रसाद निवासी टिकरा मजरे लाही थाना हैदरगढ जनपद बाराबंकी आदि 03 नफर पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना धारा 376(घ) व 3/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए,विवेचना के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।