दुष्कर्म के आरोपियों को बीस साल का कठोर कारावास व अर्थदंड

स्थानीय समाचार

राघवेंद्र मिश्रा
बाराबंकी
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया0 में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिससे मा0 न्या0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट नं0-45 बाराबंकी द्वारा थाना रामनगरपर पंजीकृत मु0अ0सं0 152/2015 धारा 376डी भादवि बनाम लवकुश पुत्र पप्पू निवासी सूरजपुर थाना रामनगर जनपद बाराबंकी और कल्लू पुत्र भंजन निवासी बबुरिहा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुए 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000-20,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त पप्पू की दौरान विचारण मृत्यु हो गयी।

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उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी ।