गैंगेस्टर एक्ट के तहत अपराध की कमाई पर बड़ा प्रहार, गैंग लीडर द्वारा अपने परिवारीजनों के नाम से विभिन्न बैंक खातों में जमा कराये गये कुल ₹83,90,520.00 (तिरासी लाख नब्बे हजार पाँच सौ बीस रुपये) धारा 14(1) गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत जब्त

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संवाददाता : मोनू भारती
मऊ : जनपद पुलिस अधीक्षक इलामारन जी द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोगों में अभियुक्तों द्वारा अर्जित अवैध चल-अचल संपत्ति की पहचान कर विधिसम्मत जब्तीकरण हेतु एक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है । उक्त अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक द्वारा एक संयुक्त पुलिस टीम का गठन अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के निर्देशन एवम् क्षेत्राधिकारी नगर कृश राजपूत के पर्यवेक्षण में किया गया था । प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, थाना कोतवाली नगर के द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मु0अ0सं0 424/25 धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ से संबंधित अभियुक्त गैंग लीडर होजैफा नसीम पुत्र नसीम उर्फ कोठा निवासी कासिमपुरा, थाना कोतवाली नगर द्वारा अपराध से अर्जित धनराशि को अपने परिजनों के नाम विभिन्न बैंकों में जमा कराया गया है। अभियुक्त द्वारा अपनी बहन समीरा परवीन पुत्री नसीम अहमद के नाम इंडसइंड बैंक, कोपागंज में एफ०डी० संख्या 301031143814 में ₹15,81,900.00, एफ०डी० संख्या 301031145547 में ₹15,82,365.00 तथा खाता संख्या 159569673354 में ₹1,26,255.00 जमा कराए गए; इसी प्रकार दूसरी बहन सईदा नसीम पुत्री नसीम अहमद के नाम बंधन बैंक, सदर चौक में एफ०डी० संख्या 82000078659717 में ₹3,00,000.00, एफ०डी० संख्या 82000079642981 में ₹9,00,000.00 एवं एफ०डी० संख्या 82000078831109 में ₹5,00,000.00 जमा कराए गए; वहीं तीसरी बहन निशात अफरोज पुत्री नसीम अहमद के नाम बंधन बैंक, सदर चौक में एफ०डी० संख्या 82000077458426 में ₹8,00,000.00 तथा एफ०डी० संख्या 82000077605570 में ₹5,00,000.00 जमा कराए गए तथा अपनी माता कौशर जहाँ पत्नी नसीम अहमद के नाम बंधन बैंक, सदर चौक में एफ०डी० संख्या 82000065350813 में ₹21,00,000.00 जमा कराया गया। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा कुल ₹83,90,520.00 (तिरासी लाख नब्बे हजार पाँच सौ बीस रुपये) अपराध से अर्जित कर अपने परिजनों के विभिन्न खातों में जमा कराए जाने का तथ्य प्रकाश में आया। उक्त धनराशि को धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत जब्त किए जाने हेतु रिपोर्ट प्रवीण मिश्र, जिलाधिकारी जनपद मऊ को प्रेषित की गई, जिस पर साक्ष्यों के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.12.2025 के माध्यम से उपरोक्त संपूर्ण धनराशि ₹83,90,520.00 को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया गया।