फर्जी कंपनी बनाकर लोगो से ठगी करने वाले गैंगस्टर एक्ट में वांछित दस-दस हजार रूपये के दो इनामियां गिरफ्तार

स्थानीय समाचार

बाराबंकी:
जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मंगलवार को स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना बदोसराय पुलिस की संयुक्त टीम ने मु0अ0सं0 369/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना मसौली से सम्बन्धित वांछित 10-10 हजार रुपये का इनामिया अभियुक्तगण चन्दन यादव उर्फ सोनू और सैन तिवारी उर्फ सैम तिवारी उर्फ सुरजीत तिवारी पुत्र प्रेमनाथ तिवारी निवासी बेलवा नोहर थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा को चौपला चौराहा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से दो अदद वाहन व चार अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया।


अभियुक्तगण के विरुद्ध जनपद बाराबंकी में कई आपराधिक मामलें पंजीकृत है जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा 10-10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्तगण द्वारा विगत कई वर्षों से अभियुक्त अतुल वर्मा (गैंग लीडर) के साथ एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु लोगों को सस्ती आवासीय जमीन/प्लाट का लालच देकर एडवान्स में रुपये लेने व उनको जमीन व प्लाट न देने तथा लोगों को ठगने के इरादे से लाइफ लांग मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी/कम्पनी बनाकर लोगों को आकर्षक ब्याज का लालच देकर आम जनता का पैसा जमा कराये जाने तथा मिच्योरिटी अवधि पूर्ण हो जाने के बाद भी ग्राहकों के रुपये वापस न करने के अलावा एस0टी0एस0 इन्फ्रा (संकल्प सिटी) नाम की सोसायटी बनाकर लोगों से ठगी करने जैसे आपराधिक कृत्य किया जाता है।

रिपोर्ट:अनिल कनौजिया

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