राघवेंद्र मिश्रा
बाराबंकी
गुरुवार को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 421/2023 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तगण रहमत अली पुत्र स्व0 मो0 शफी निवासी काजीपुर और फारुक पुत्र स्व0 अहमद अली निवासी शेखपुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी को बेलहरा रोड से मिठवारा जाने वाली सड़क से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 03 अदद छूरी, 02 अदद चापड़, एक अदद ठीहा सहित एक अदद तमंचा मय एक अदद जिन्दा कारतूस व 3050/-रुपये नकद तथा घटना में प्रयुक्त एक अदद ई-रिक्शा बरामद किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 465/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का एक गिरोह है जो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से गोवंशीय जानवरों को सूनसान जगहों पर ले जाकर वध कर देते हैं और उनके मांस को ई-रिक्शा से जनपद लखनऊ ले जाकर बेच देते है तथा प्राप्त रुपयों को आपस में बांट लेते है।

अभियुक्तगण का मुख्य पेशा जानवरों का वध कर मांस को बेचकर रुपये कमाना है। अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 16 जुलाई को बेलहरा रोड पर नहर पटरी के जंगल में जरखा गांव के एक किसान की गाय चोरी कर काट डाले थे जिसके सम्बन्ध में थाना फतेहपुर में मु0अ0सं0 421/2023 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत है एवं मांस को बेचने से प्राप्त 3050/-रुपये नकद बरामद किये गये। मुकदमा उपरोक्त में धारा 379/411 भादवि की बढोत्तरी की गयी।
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा पुलिस लाइन्स सभागार में की गई समीक्षा गोष्ठी




