ताइवान बॉबी खरबूजा बीज की जनपद में रहेगी पर्याप्त उपलब्ता

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बाराबंकी: विगत वर्षो में जनपद में नो-न्यू सीड्स कम्पनी की ताइवान-बॉबी खरबूजा बीज की समस्या के दृष्टिगत जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा जनपद में बीज की उपलब्धता एवं कृषकों को सुगमतापूर्वक निर्धारित मूल्य पर बीज विक्रय के सम्बन्ध में सम्बन्धित कम्पनी के प्रतिनिधि एवं अधिकृत बीज विक्रेताओं की समीक्षा बैठक आहूत की गयी। बैठक में सम्बन्धित कम्पनी के स्टेट हेड अधिकारी राजेश कुमार यादव, अधिकृत बीज विक्रेता के साथ-साथ जिला कृषि रक्षा अधिकारी, बाराबंकी भी बैठक में उपस्थित रहें। जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा कम्पनी प्रतिनिधि को जनपद में बीज की मांग के दृष्टिगत अधिक से अधिक मात्रा में बीज आपूर्ति हेतु निर्देशित किया गया, जिसके सम्बन्ध में कम्पनी के स्टेट हेड ऑफिसर राजेश कुमार यादव द्वारा अवगत कराया गया कि विगत वर्ष में उ०प्र० को बॉबी प्रजाति का बीज लभग 04 कुं० ही आपूर्ति हुआ था। इस वर्ष जनपद बाराबंकी के लिए ही 08 कुं० बीज कृषकों की मांग को देखते हुए बुकिंग कर दी गयी है। जो कि जनपद की मांग से लगभग 02 गुना बीज प्राप्त होने जा रहा है, जिससे कृषकों को किसी प्रकार से परेशान नहीं होना पड़ेगा। यह भी अवगत कराया गया कि उनकी कम्पनी मुख्य रूप से पपीता, तरबूज खरबूजा एवं सब्जियों के बीज का उत्पादन एवं विक्रय करती है। कम्पनी का रिसर्च एवं उत्पादन ताइवान में किया जाता है। भारत में बीज आने पर डी०एन०ए० टेस्ट, यू०टी० टेस्ट कम्पनी द्वारा कराया जाता है, उसके बाद अलग-अलग राज्यों को बीज आपूर्ति किया जाता है।


खरबूजा फसल की मुख्य 03 प्रजाति-बॉबी, मृदुला एवं मुस्कान की जनपद में कृषकों द्वारा बुवाई की जाती है, जिसमें बॉबी प्रजाति सबसे प्रचालित प्रजाति है, इसका जनपद में लगभग 1000 हे0 क्षेत्रफल में कृषकों द्वारा खेती की जाती है, जो अन्य किस्मों के सापेक्ष अधिक टी०एस०एस० होने के कारण सबसे मीठा प्रजाति में सुमार करता है, इसकी कीपिंग गुणवत्ता सबसे अधिक है। मृदुला प्रजाति दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है। अत्यधिक उत्पादन देने के कारण इसकी खेती उत्तर भारत में भी प्रचलित हो रही है, जनपद बाराबंकी में इस प्रजाति का क्षेत्रफल लगभग 300 हे0 है, इस प्रजाति के गूदा भी बॉबी प्रजाति की तरह सफेद होता है। मुस्कान-यह खुशबूदार प्रजाति है, यह अगेती किस्म की प्रजाति है, इसका गूदा हल्के हरे कलर का होता है। जनपद में इसकी लगभग 150 हे0 क्षेत्रफल में खेती की जाती है।


जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा जनपद के समस्त बीज विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि कोई भी विक्रेता बिना जी0एस0टी0 बिल/इन्वाइस के किसी भी ब्राण्ड का बीज अपने बिक्री केन्द्र पर नहीं रखेगा, और न ही अनाधिकृत रूप से जनपद के बाहर अथवा अन्य प्रान्तों से प्राप्त कर उसकी बिक्री करेगा, जो भी बीज कृषकों को बिक्री किया जाए, उसका अनिवार्य रूप से कैशमेमो/बिल कृषक को अवश्य निर्गत किया जाए, जिस पर कृषक का नाम पता, मो0नं0, बीज/प्रजाति/कम्पनी का नाम, पैकेट का लेबल नं0 लॉट नं0 एवं मात्रा एवं बिक्री दर अवश्य अंकित किया जाए। किसी भी कृषक को निर्धारित मूल्य से/एम0आर0पी0 से अधिक मूल्य पर कदापि बिक्री न किया जाए। किसी प्रकार का उल्लंघन पाये जाने पर सम्बन्धित विक्रेता के विरूद्ध बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 तथा बीज नियंत्रण आदेश 1983 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
बैठक में उपस्थित जिला कृषि रक्षा अधिकारी, बाराबंकी द्वारा विगत वर्ष कृषकों की फसल में बड़े पैमाने पर बिल्ट (फिजोरियम रोग) का प्रकोप के कारण खराब हुई फसलों के दृष्टिगत इस वर्ष खरबूजा एवं तरबूज के कृषकों को यह सलाह/सुझाव दिया गया कि बुवाई से पूर्व भूमि का मृदा उपचार ट्राइकोडर्मा प्रति हे0 02 किग्रा0 से अवश्य किया जाए एवं उन कृषकों को विशेष रूप से सावधनियां बरतने की आवश्यकता है, जिनके यहां विगत वर्ष में फिजोरियम रोग (बिल्ट) का प्रकोप पाया गया था अथवा उनके आस-पास इस रोग का प्रकोप देखा गया था। ऐसे समस्त कृषक ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनॉस, बबेरिया, बैसियाना मात्रा 02-02 किग्रा0 प्रति हे0 बुवाई से पूर्व गोबर की खाद में मिलाकर खेत में अवश्य प्रयोग करें, मल्चिंग सीट का प्रयोग करें एवं खेत को साफ-सुथरा रखें, कीट पतंगों से बचाव के लिए लाइफ ट्रेप/सोलर ट्रेप, स्टिकली स्टिप का एवं ल्यौर का प्रयोग करें तथा आवश्यकता पड़ने पर ही कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करें।


असली एवं नकली बीजों की पहचान के लिए कृषक भाईयों से यह अपील की गयी कि बीज क्रय करते समय पैकेटों पर भली-भांति यह अवश्य देखे कि उस पर किसी प्रकार से कोई भी रैपर अथवा टेप अथवा स्टीकर चिपकाया न गया हो। बैच नं0/लॉट नं0 एवं लेबिल नं0 किसी को भी मिटाया/उस पर काला पेन्ट न किया गया हो। बीज क्रय करने के उपरान्त कैशमेमो/बिल अनिवार्य रूप से विक्रेता से अवश्य प्राप्त करें। किसी प्रकार का संदेह होने अथवा विक्रेता द्वारा कैशमेमो न दिये जाने अथवा अधिक मूल्य पर बिक्री किये जाने पर कृषक भाई जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी कार्यालय में स्थापित कन्ट्रोल रूम नं0 9116295764 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।

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