जिलाधिकारी ने कहा, शहरी क्षेत्र के गौशालाओं में अधिशासी अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र में सचिव व प्रधान की लापरवाही पर होगी कार्रवाई

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 ब्यूरो रिपोर्ट राम आशीष सिंह। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार गौशालाओं में होने वाली कमी पर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं । जिलाधिकारी ने सीधे-सीधे आदेश किया है, कि शहरी क्षेत्र के गौशालाओं में अधिशासी अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों के गौशालाओं में सचिव व प्रधान की लापरवाही पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी । जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की सरकारी गोशालाओं में आवश्यक व्यवस्था व रख-रखाव में कमी सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। राज्य सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री जी द्वारा सरकारी गोशालाओं में व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करके पायी गयी कमियों को दूर करने हेतु बार-बार निर्देश दिया जाता रहा है। उक्त के आलोक में जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (स्था0 नि0)/मुख्य राजस्व अधिकारी को निर्देशित किया है कि जनपद के नगर निकायों में स्थित सरकारी गोशालाओं का मासिक निरीक्षण सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी (न्यायिक) द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सरकारी गोशालाओं का मासिक निरीक्षण सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जायेगा और पायी गयीप्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह या विलम्बतम् दूसरे सप्ताह में कर लिया जाय। उन्होंने कहा कि प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय एवं मुख्य विकास अधिकारी, सम्बन्धित उप जिलाधिकारी (न्यायिक) खण्ड विकास अधिकारी द्वारा पायी गयी कमियों का निराकरण अपने स्तर से तीसरे सप्ताह में सुनिश्वित करेंगे और यदि उनके स्तर से समाधान नहीं होता है तो विलम्बतम् चौथे सप्ताह में व्यक्तिगत रूप से अवगत कराते हुए जिलाधिकारी के निर्देशानुसार निराकरण करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी शहरी क्षेत्र में पड़ने वाले सरकारी गोशाला के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी द्वारा और ग्रामीण क्षेत्र में पड़ने वाले गोशाला के सम्बन्ध में सचिव व प्रधान की लापरवाही पायी जाती है तो उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए जिलाधिकारी को समय-समय पर अवगत कराते रहेंगे। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में किसी सरकारी गोशाला के सम्बन्ध में कोई शिकायत आती है या किसी तरह की कमियां पायी जाती हैं तो शहरी क्षेत्र के लिए प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय व ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य विकास अधिकारी जिम्मेदार होंगे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कि माह नवम्बर, 2025 में गोशाला का निरीक्षण अधिकतम् एक सप्ताह यानी 18 नवंबर 2025 तक अवश्य कराकर उसमें पायी गयी कमियों का निराकरण कराते हुए अधिकतम् 20 नवंबर 2025 तक निरीक्षण आख्या जिलाधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करेंगे।