राघवेंद्र मिश्रा
बाराबंकी
बाराबंकी जिला प्रशासन द्वारा मादक पदार्थ तस्कर की करीब 03 करोड़ 01 लाख 33 हजार रुपये की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना जैदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 119/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त/गैंग सदस्य मेराज पुत्र जाबिर निवासी ग्राम टिकरा उस्मा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी द्वारा गिरोह सरगना मो0 सहीम उर्फ कासिम पुत्र तसव्वर अली एवं अन्य सदस्यों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक, भौतिक लाभ हेतु मादक पदार्थ की तस्करी कर अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं एवं परिजनों के नाम चल/अचल सम्पत्ति अर्जित की गई। अभियुक्त/गैंग सदस्य मेराज पुत्र जाबिर निवासी ग्राम टिकरा उस्मा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी द्वारा आपराधिक कृत्य से अपने परिजनों के नाम अर्जित की गई अचल सम्पत्ति (सत्यप्रेमी नगर, मोहल्ला रसूलपुर ग्राम पैसार तहसील नवाबगंज स्थित एक अदद भूखण्ड (आवासीय) क्षेत्रफल 246.52 वर्गमीटर कीमत लगभग- 1,67,07,600/- रुपये, सत्यप्रेमी नगर, मोहल्ला रसूलपुर ग्राम पैसार तहसील नवाबगंज स्थित एक अदद भूखण्ड (आवासीय) क्षेत्रफल 96.364 वर्गमीटर कीमत लगभग- 65,26,800/- रुपये और सत्यप्रेमी नगर, मोहल्ला रसूलपुर ग्राम पैसार तहसील नवाबगंज स्थित एक अदद भूखण्ड (आवासीय) क्षेत्रफल 96.364 वर्गमीटर पर निर्मित दो मंजिला कुल 10 दुकानें कीमत लगभग- 68,98,656/- रुपये) कीमत लगभग 03 करोड़ 01 लाख 33 हजार रुपये को बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कुर्क किया गया।
वर्ष-2022 बाराबंकी पुलिस/प्रशासन द्वारा मादक पदार्थ तस्कर/गैंग सदस्य मेराज पुत्र जाबिर निवासी ग्राम टिकरा उस्मा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी की अवैध रूप से अर्जित अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 67 लाख 38 हजार रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जा चुका है।