सस्ते प्लॉट का लालच देकर और फर्जी कंपनी बनाकर लोगों को ठगने वाले की 66 लाख से अधिक की सम्पत्ति कुर्क

स्थानीय समाचार

बाराबंकी
बाराबंकी पुलिस प्रशासन द्वारा गिरोह सरगना अतुल वर्मा गैंग के सक्रिय सदस्य संतोष कुमार यादव की लगभग 66 लाख रुपये की चल अचल सम्पत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित होकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध अभियान के अन्तर्गत सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना मसौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0-369/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त/गैंग के सक्रिय सदस्य संतोष कुमार यादव पुत्र जगजीवन यादव निवासी रसूलपुर थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी द्वारा विगत कई वर्षों से अभियुक्त अतुल वर्मा (गैंग लीडर) के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु लोगों को सस्ती आवासीय जमीन/प्लाट का लालच देकर एडवान्स में रुपये लेने व उनको जमीन व प्लाट न देने पर सम्बन्धित द्वारा अपने रुपये वापस मांगे जाने पर आश्वासन देकर टाल मटोल करते हुए भारी धनराशि एकत्र करने के बाद लोगों को ठगने के इरादे से लाइफ लांग मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी/कम्पनी बनाकर लोगों को आकर्षक ब्याज का लालच देकर आम जनता का पैसा जमा कराये जाने तथा मिच्योरिटी अवधि पूर्ण हो जाने के बाद भी ग्राहकों का पैसा वापस न करने के अलावा एस0टी0एस0 इन्फ्रा (संकल्प सिटी) नाम की सोसायटी बनाकर लोगों से ठगी करने जैसे आपराधिक कृत्य कारित करके अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं एवं परिजन (भाई अजय कुमार) के नाम पर सम्पत्ति अर्जित की गई चल/अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 66 लाख रुपये को चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी को आख्या प्रेषित की गई जिसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी द्वारा कुर्की का आदेश पारित किया गया जिसके अनुपालन में गुरुवार को थाना बदोसराय बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत राज्य के पक्ष में कुर्क किया गया।


बता दें कि बाराबंकी पुलिस द्वारा पूर्व में गैंग लीडर अतुल वर्मा की चल/अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 05 करोड़ 03 लाख रुपये का तथा गिरोह के अन्य सक्रिय सदस्य शरद कुमार वर्मा की 41 लाख 60 हजार रुपये की सम्पत्ति को राज्य के पक्ष में कुर्क किया जा चुका है।बाराबंकी पुलिस द्वारा लगातार गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए अपराध से धनोपार्जन कर अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति को चिन्हित कर राज्य के पक्ष में कुर्क कराए जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

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