तीन वर्षों से फरार चल रहे 20 हजार रूपये के इनामियां को पुलिस ने तेलंगाना से किया गिरफ्तार

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राघवेंद्र मिश्रा
बाराबंकी
जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु वांछित/इनामियां अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना मसौली की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना मसौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0-357/19 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित इनामियां अभियुक्त नूरुल हसन पुत्र अली असगर निवासी साबिर मोहल्ला बड़ागांव थाना मसौली बाराबंकी को सरूर नगर निकट प्रियदर्शनी पार्क थाना सरुर नगर कमिश्नरेट रचाकोण्डा जिला केवीरंगारेड्डी (तेलंगाना) से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त नूरल हसन द्वारा गैंग बनाकर गोवंशीय पशुओं का वध कर मांस व खाल का विक्रय/तस्करी किया जाता था, जिसके सम्बन्ध में थाना मसौली पर दिनांक-30.09.2019 को मु0अ0सं0-357/19 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। बतौर नामित अभियुक्त नूरल अभियोग के पंजीकृत होने के पश्चात से बादस्तूर फरार था तथा अपनी मौजूदगी छिपाये हुये था । अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद बाराबंकी द्वारा 20,000/- रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था । पुलिस द्वारा अभियुक्त नुरूल हसन की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में जानकारी प्राप्त हुई कि अभियुक्त थाना सुरूरनगर जिला केवीरंगा रेड्डी तेलंगाना प्रान्त में छिपकर रह रहा है । अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय से एन0बी0डब्लू भी जारी किया गया था । डिजिटल डेटा एवं मैनुअल इंटेलीजेंस के आधार पर अभियुक्त को उसके किराये के मकान नं0- 2-120 सरूर नगर निकट प्रियदर्शनी पार्क थाना सरुर नगर कमिश्नरेट रचाकोण्डा जिला केवीरंगारेड्डी तेलंगाना प्रान्त से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त नूरल हसन के पास से मो0 सदफ पुत्र अली असगर निवासी मकान नं0- 2-120 सरूर नगर निकट प्रियदर्शनी पार्क थाना सरुरनगर जिला केवीरंगारेड्डी प्रान्त तेलंगाना का आधार कार्ड पाया गया । अभियुक्त से पूछताछ में उसने अपना मूल नाम मो0 सदफ व उपनाम नुरुल हसन तथा मूल निवासी मोहल्ला बड़ागांव थाना मसौली बाराबंकी बताया गया।