बाराबंकी: बाहुबली मुख्तार अंसारी के चर्चित एम्बुलेंस कांड में आरोप तय होने के बाद एम्बुलेंस और गैंगस्टर मामले में ट्रायल की सुनवाई चल रही है। गुरुवार को एम्बुलेंस मामले में एसीजेएम कोर्ट–19 विपिन यादव के सामने बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। वादी मुकदमा गवाह तत्कालीन एआरटीओ न्यायालय में हाजिर हुए। जिसके बाद जिरह शुरू हुई। कोर्ट में 5 घंटे तक सुनवाई चली। समय अभाव के चलते कोर्ट ने अगली तारीख 17 अगस्त तय की है।
मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सुमन ने बताया कि एसीजेएम कोर्ट-19 विपिन यादव की अदालत लगी। जिसमें सरकार बनाम डॉ. अलका राय की सुनवाई शुरू हुई। वादी मुकदमा तत्कालीन एआरटीओ पंकज सिंह पेश हुए और जिरह शुरू हुई। जिरह लगभग 11 बजे से शुरू हुई और 4 बजे तक चली। समय अभाव के चलते अगली तारीख 17 अगस्त को तय की गई है। शोएब, मुजाहिद कोर्ट में पेश हुए बाकी अभियुक्तों की हाजिरी माफी दी गई और वह स्वीकार हुई। कार्रवाई के दौरान मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित रहा।
दोनों मामलों में जारी है सुनवाई
पंजाब की रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी जेल से कोर्ट पर पेशी पर जाने के लिए एम्बुलेंस का प्रयोग करता था। वह बाराबंकी के एआरटीओ कार्यालय में फर्जी कागजों पर मऊ की डॉ. अलका राय के नाम से पंजीकृत कराई गई थी। प्रकरण संज्ञान में आने पर एआरटीओ ने डॉ. अलका राय के खिलाफ केस दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने मुख्तार अंसारी समेत 13 आरोपियों को अभियुक्त बनाया। अब दोनों एम्बुलेंस प्रकरण और गैंगेस्टर एक्ट में बाराबंकी की एसीजेएम-19 और एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उसके 12 गुर्गों पर आरोप तय कर दिए हैं। अब दोनों मामलों में सुनवाई जारी है।
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा पुलिस लाइन्स सभागार में की गई समीक्षा गोष्ठी