एमपी एमएलए कोर्ट ने सदर विधायक राजेंद्र मौर्य और उनके नुमाइंदे को कोर्ट ने किया तलब

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प्रतापगढ़ 

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अतुल कुमार यादव 

एमपी एमएलए कोर्ट ने सदर विधायक राजेंद्र मौर्य और उनके नुमाइंदे को कोर्ट ने किया तलब

 

दो मुकदमे में कोर्ट ने विधायक को उपस्थित होने का दिया है आदेश, हनुमान मंदिर की भूमि को कब्जा करने का है मामला।

 

विशेष न्यायाधीश एम पी एम एल ए कोर्ट मीनाक्षी यादव ने हनुमान मंदिर की जमीन हथियाने के मामले दर्ज हुई प्राथमिकी पर प्रेषित आरोप पत्र में सदर विधायक राजेंद्र मौर्य सहित अन्य अभियुक्तों को न्यायालय में किया है तलब। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 13 फरवरी को न्यायालय में उपस्थित होने का दिया है आदेश। राज्य की ओर से से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी रमेश पांडेय ने की है। 

 

वादी मुकदमा रन्नो देवी का आरोप है कि जगत बहादुर मौर्य सोनावा स्थित उनकी भूमि घाटा संख्या 587 का फर्जी कागजात दिखा कर 2003 में घनश्याम से विक्रय पत्र प्राप्त कर लिया था। 12 मई 2013 को कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया गया। जिसमें वादिनी मुकदमा ने बेशकीमती भूमि को कूट रचित व कपटपूर्ण दस्तावेज तैयार कर के हथियाने का आरोप लगाया है। 

 

सदर विधायक पर जमीन हथियाने के लिए फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार की साजिश करने का वादिनी मुकदमा ने लगाया है आरोप।

 

सूत्रों की बात करें तो ऐसे ही जमीन को हथियाने के मामले में सदर विधायक और उनका पुत्र है आगे आए दिन किसी न किसी जमीन के मामले नाम आता है प्रकाश में

 

बता दें कि रंजीतपुर चिलबिला स्थित श्री हनुमान मंदिर में वर्ष 2012 व 2013 में वर्तमान विधायक सदर राजेंद्र मौर्य, राजकुमार, ओंकारनाथ उर्फ ओम प्रकाश राम गुप्ता, रामचंद्र गुप्ता, जगत बहादुर मौर्य समेत अन्य अभियुक्तों द्वारा फर्जी तरीके से बैनामा करने के मामले में आरोपी बनाया गया है।

 

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