संवाददाता अंसार खान
राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक- 03 मार्च द्वारा नगरीय निकाय के निर्वाचक नामावली का कार्यक्रम जारी किया गया है। उक्त के अनुपालन में जनपद में नगरीय निकायों के निर्वाचक नामावली का निम्नानुसार समय सारिणी के अनुसार संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जायेगा। जिसमें ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली के प्रकाशन की तिथि 10 मार्च, 2023, ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण तथा दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की तिथि 11 मार्च, 2023 से 17 मार्च, 2023 तक,
दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की तिथि 18 मार्च 2023 से 22 मार्च 2023 तक,
दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत पूरक सूचियों की पांडुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें पूरक सूची-1 में समाहित करने की तिथि 23 मार्च 2023 से 31 मार्च, 2023 तक, अन्तिम रूप से तैयार निर्वाचक जनसामान्य के लिए प्रकाशन की तिथि 1 अप्रैल 2023 निर्धारित की गई है।
मतदाता अपना नाम सम्मिलित किए जाने हेतु दिनांक- 11 मार्च 2023 से 17 मार्च 2023 तक की अवधि में आयोग के वेबसाइट http://sec.up.nic.in पर भी ऑन लाइन आवेदन कर सकते है। उपर्युक्तानुसार निर्धारित अवधि में यदि मतदाता सूची अंकित कोई मतदाता सामान्यतः जिस वार्ड का निवासी है उसका नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित न होकर किसी अन्य वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित हो गया है तो उसके नाम को उससे सम्बन्धित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित
किए जाने की कार्यवाही की जायेगी। उपर्युक्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण एवं प्रकाशन वर्ष 2023 में हो
रहा है, अत: ऐसे अर्ह नागरिक जो दिनांक 01 जनवरी, 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिए है
- उनके द्वारा अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने हेतु दावा प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे निर्वाचकों का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने हेतु प्राप्त दावों को स्वीकार करते हुए निर्वाचक नामावली में नियमानुसार सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली तैयार कराकर उनके निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियन्त्रण करना आयोग का संवैधानिक दायित्व है। अतः निर्धारित समय सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा बढ़ायी नहीं जाएगी। निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जाएगी।