राघवेंद्र मिश्रा
बाराबंकी
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “Operation Conviction” के तहत पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी जिससे माननीय न्यायालय द्वारा थाना सतरिख पर पंजीकृत मु0अ0सं0 621/2009 धारा 302/120 बी भादवि बनाम मो0 सईद उर्फ कल्लू, रंजीत, राधे, चन्द्रभान सिंह और अभिषेक तिवारी पर उपरोक्त धाराओं में दोष सिद्ध करते हुए मा0 न्या0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट नं0-45 बाराबंकी ने हत्याभियुक्तों को आजीवन कारावास व 20,000-20,000 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी । दौरान विचारण अभियुक्त सत्यप्रकाश की मृत्यु हो गयी थी।उपरोक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे जघन्य सनसनीखेज अपराध के तहत चिन्हित अभियोग है।
अंधाधुंध हो रही हरे-भरे पेडों की कटाई, जिम्मेदार मौन आखिर क्यों?