राघवेंद्र मिश्रा
बाराबंकी
थाना फतेहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 160/17 धारा 302/201/406 भादवि बनाम संतोष कुमार पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम एडौरा थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुए मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-01 बाराबंकी ने आजीवन कारावास व 30,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया तथा सुदर्शन पुत्र वासुदेव निवासी एडौरा थाना मो0पुर खाला राम सेवक पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम बल्लूपुर थाना मो0पुर खाला जनपद बाराबंकी को दोषमुक्त किया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी।
बता दें कि दिनांक 26.05.17 को वादी मनोज कुमार पुत्र स्व0 पृथ्वीपाल निवासी बुधियापुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी द्वारा थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी पर अभियुक्तगण संतोष कुमार पुत्र रामचन्द्र, सुदर्शन पुत्र वासुदेव निवासीगण एडौरा थाना मो0पुर खाला और राम सेवक पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम बल्लूपुर थाना मो0पुर खाला जनपद बाराबंकी द्वारा उनके पिता को उधार दिये गये पैसे को वापस न देने की नियत से मार देने तथा साक्ष्य को छिपाने के आशय से शव को रेलवे पटरी पर फेक देने सम्बन्धी तहरीर दी गई, जिसके आधार पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 160/17 धारा 302/201/406 भादवि पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए,विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
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