राघवेंद्र मिश्रा
बाराबंकी
थाना देवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 212/18 धारा 376 भादवि व 5(ट), 5(ड) सपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट बनाम रामगनेश यादव पुत्र शत्रोहन यादव निवासी ग्राम चंदौली थाना देवा जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में मा0 न्या0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट नं0-44 बाराबंकी ने दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 30,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी।
दिनांक 21.06.2018 को वादी की पुत्री को अभियुक्त रामगनेश यादव पुत्र शत्रोहन यादव नि0 ग्राम चंदौली थाना देवा जिला बाराबंकी द्वारा खेत मे ले जाकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना देवा जनपद बाराबंकी पर मु0अ0सं0 212/18 धारा 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट व 3(2)V एस0सी0एस0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए,विवेचना के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
2 हजार रूपए के नोट पर केंद्र सरकार लाए ‘श्वेत पत्र’ : कांग्रेस