संवाददाता उग्रसेन सिंह
गाजीपुर।
भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिक से अधिक कृषकों को कवर करने के लिए ऋणी कृषकों के बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 30 अगस्त 2025 कर दी है। गैर ऋणी कृषकों के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 14 अगस्त 2025 तक कर दी गई है। गैर ऋणी कृषक अपना आधार कार्ड, स्व प्रमाणित फसल बुवाई का घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल, बैंक पासबुक की छायाप्रति (आईएफएससी कोड सहित) के साथ निकट के कामन सर्विस सेंटर अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुए अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। वर्तमान खरीफ में अब तक 19428 कृषकों ने फसल बीमा कराया है। किसान भाई खरीफ हेतु अधिसूचित फसल-धान एवं बाजरा फसल का बीमा करा सकते हैं। योजना के तहत प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से अधिसूचित फसलों को क्षति होने की स्थिति में बीमित कृषकों को बीमा कवर/क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाता है।
*टोल फ्री नंबर*
शासन द्वारा योजना हेतु टोल फ्री नंबर-14447 जारी किया गया है, जिस पर कृषक कॉल करके योजना की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं और बीमित कृषक आपदा की स्थिति में क्षतिपूर्ति हेतु 72 घंटे के अंदर टोल फ्री नंबर पर सूचित कर सकते हैं।