लखनऊ: गरीबी में जीवन यापन करने वाले जरूरतमंदों के परिवार में विवाह योग्य कन्या, विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं का विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के तहत लखनऊ में रीति रिवाज के साथ 5 दिसंबर से कराया जाएगा। यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी ने दी।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत इच्छुक व्यक्ति विकास खंड या निकाय से नि:शुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर जमा कराएं। विवाह के लिए युवक की आयु 21 वर्ष एवं कन्या की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
कन्या के अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक न हो। किसी प्रकार की समस्या के निवारण के लिए आवेदक जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क कर सकता है।