बहराइच संवादाता =कृष्ण चंद्र शुक्ला
बहराइच / उ.प्र. विधान परिषद के गोरखपुर-फैज़ाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचन-2023 अन्तर्गत 30 जनवरी 2023 को सम्पन्न होने वाले मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण एवं निर्विघ्न सम्पन्न कराने तथा जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी, बहराइच डाॅ. दिनेश चन्द ने आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135 (ग) खण्ड (एक) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद बहराइच तथा जनपद की सीमा से 08 कि.मी. के क्षेत्र में आने वाली जनपद खीरी, सीतापुर, श्रावस्ती, गोण्डा एवं बाराबंकी की समस्त (देशी शराब, विदेशी मदिरा, माॅडल शाप, बीयर, बार, भांग, एफएल 16/17, एफएल 41/49, एफएल-9/9ए,) थोक एवं फुटकर बिक्री आबकारी दुकाने 28 जनवरी 2023 की साॅयकाल 04ः00 बजे से 30 जनवरी 2023 को सांय 04ः00 अथवा मतदान की समाप्ति तक बन्द रहेंगी। जारी आदेश के अनुसार बन्दी के दिवसों के लिए किसी भी अनुज्ञापी को कोई प्रतिफल अथवा प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा।