मादक पदार्थ तस्कर की 06 करोड़ से अधिक की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कुर्क

स्थानीय समाचार

राघवेंद्र मिश्रा
बाराबंकी
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके द्वारा अपराध से स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अर्जित चल/अचल सम्पत्तियों को जिलाधिकारी बाराबंकी के आदेश के अनुक्रम में जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। इस अभियान के क्रम में थाना जैदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 119/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त/गैंग सदस्य अकील उर्फ भूरा पुत्र मो0 नसीम निवासी टिकरा उस्मा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी द्वारा गिरोह सरगना मो0 सहीम उर्फ कासिम पुत्र तसव्वर अली एवं अन्य सदस्यों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक, भौतिक लाभ हेतु मादक पदार्थ की तस्करी कर अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं एवं परिजनों के नाम चल/अचल सम्पत्ति अर्जित की गई। अभियुक्त/गैंग सदस्य अकील उर्फ भूरा पुत्र मो0 नसीम निवासी टिकरा उस्मा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी द्वारा आपराधिक कृत्य से अपने परिजनों के नाम अर्जित की गई अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 06 करोड़ 24 लाख रुपये को थाना जैदपुर बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कुर्क किया जायेगा।

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