गोतस्कर की 55 लाख की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क

Uncategorized स्थानीय समाचार

बाराबंकी
जनपद में गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध से स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अर्जित चल/अचल सम्पत्तियों की जब्तीकरण की कार्यवाही की गई।इसी क्रम में थाना फतेहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 582/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त/हिस्ट्रीशीटर/गिरोह सरगना रहमत अली पुत्र मो0 सफी निवासी मोहल्ला काजीपुर कस्बा व थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी द्वारा अपने गिरोह के सक्रिय सदस्य फारुक पुत्र स्व. अहमद अली निवासी ग्राम शेखपुर अलीपुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर विगत 10 वर्षों से आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु गौवंशीय पशुओं का वध करके उनके मांस की बिक्री करने जैसे आपराधिक कृत्य कर अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं के नाम पर चल/अचल सम्पत्ति अर्जित की गई। अभियुक्त/गिरोह सरगना रहमत अली पुत्र मो0 सफी निवासी मोहल्ला काजीपुर-2 कस्बा व थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी द्वारा आपराधिक कृत्य से अपने नाम पर अर्जित की गई। चल/अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 55 लाख रुपये को चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी को आख्या प्रेषित की गई जिसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी द्वारा कुर्की का आदेश पारित किया गया।

जिसके अनुपालन में मंगलवार को क्षेत्राधिकारी फतेहपुर रघुवीर सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना मोहम्मदपुर खाला अनिल सिंह , प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर धीरेन्द्र कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत राज्य के पक्ष में कुर्क किया गया। अभियुक्त/गिरोह सरगना रहमत अली उपरोक्त थाना फतेहपुर का हिस्ट्रीशीटर (HS NO. 85A) है।
बाराबंकी पुलिस द्वारा लगातार गौतस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उनके द्वारा अपराध से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति को चिन्हित कर राज्य के पक्ष में कुर्क कराए जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है।