संवाददाता आशीष सिंह राठौड़ आजमगढ़धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकरों पर कोर्ट ने लगाम लगाने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में शनिवार को पुलिस द्वारा तीन थानों में मुकदमा दर्ज कराया गपहला मुकदमा मुबारकपुर थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ है। इस मुकदमे को वरिष्ठ उपनिरीक्षक सुरेश सिंह ने दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने बताया कि शाम 6.30 बजे वह हमराहियों के साथ जब मोहल्ला पुरा रानी पहुंचे तो वह मस्जिद हाजी मुहम्मद उस्मान बाबा पुरानी रानी पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर को बजते हुए पाया। चेकिंग के दौरान मस्जिद के अंदर से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने अपना नाम मुहज्जिन सलाहुद्दीन बताया। पूछने पर उसने बताया कि वह काफी दिनों से इतनी तेज आवाज में लाउडस्पीकर को बजाता है। इस पर उनके द्वारा उक्त व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। दूसरा मुकदमा फूलपुर कोतवाली में उपनिरीक्षक अरविंद कुमार द्वारा दर्ज कराया गया। इसमें उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान जब वह चमावां गांव में सुबह के समय पहुंचे तो वहां बुद्धू खां मस्जिद पर दो लाउडस्पीकर तेज आवाज में बजते मिले। इस पर उन्होंने मस्जिद के मुतवल्ली अयूब खान के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। वहीं रविवार की सुबह माहुल चौकी प्रभारी शिवसागर यादव द्वारा भ्रमण किया जा रहा था। माहुल नगर पंचायत के वार्ड नंबर पांच सरदार पटेल स्थित मस्जिद में तीन लाउडस्पीकर तेज आवाज में बजते मिले। इस पर उनके द्वारा मस्जिद की देखरेख करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।या।
