संवाददाता मोनू भारती
मुहम्मदाबाद गोहना मऊ
मुहम्मदाबाद गोहना:देश में नए तीन अपराधिक कानूनों को लेकर मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली परिसर में सोमवार को 05 बजे सीओ मुहम्मदाबाद गोहना डॉ अजय विक्रम सिंह की अध्यक्षता में जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गयी । क्षेत्रवासियो को जागरुक करते हुए सीओ डॉ अजय विक्रम सिंह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता कानून 2023 , भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 , भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ नए कानून की प्रणाली स्थापित हो गई है। जिसमें मोबाइल एसएमएस के जरिए समन भेजने , नाबालिकों संग गैंगरेप पर अब मृत्यु दंड तक के प्रावधान है । उन्होंने बताया कि 302 के स्थान पर 103, 307-109 , 323 -115 , 354 -74 , 376 – 64 , 420 -318 सहित अन्य धाराओं की जानकारी दी । उन्होंने कहा कि इस समय का नया कानून पुराने कानून की अपेक्षा और शक्त हो गया है । जिसे पुलिस तत्परता से जानकारी दे रही। सीओ ने बताया कि 07 वर्ष अथवा 07 वर्ष से कम सजा वाले धाराओं को 60 दिन के निर्धारित समय में त्वरित निस्तारण करने का भी आदेश दिया है ।
नये कानून के तहत अब राजद्रोह के स्थान पर अब देशद्रोह कि कार्रवाई की जायेगी । इस अवसर पर कोतवाल मुहम्मदाबाद गोहना धर्मेंदर कुमार सिंह, कांस्टेबल विजय यादव, अब्दुल रब,उदय शंकर यादव, चेयरमैन प्रतिनिधि दीपक गुप्ता डायमंड, पूर्व चेयरमैन लाल जी वर्मा , पूर्व नगर अध्यक्ष सैफ खान उर्फ़ मोनू, जगदीश प्रसाद गुप्त,इक़बाल अंसारी, राजकुमार मद्धेशिया, अजीत जैस्वाल, शशांक उर्फ चंकी बाबा, सुनीता यादव, अन्य अधिकारी , कर्मचारी व क्षेत्रवासी उपस्थित रहे ।