राघवेंद्र मिश्रा
बाराबंकी
रविवार को चौकी इंचार्ज माती कार्य सरकार हेतु जा रहे थे कि ग्राम सिपहिया के पास एक युवक फैसल पुत्र जलील अहमद उम्र करीब 25 वर्ष अचानक कार के सामने आ गया किन्तु चौकी इंचार्ज द्वारा तत्परता से ब्रेक लगा दिया गया जिससे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई। इसी दौरान प्रभारी चौकी माती द्वारा युवक से ऐसे रोड पर अचानक आ जाने के बारे में पूछा जा रहा था तो जलील अहमद पुत्र गफूर अहमद (प्रधान), जमील अहमद पुत्र गफूर अहमद (पूर्व ब्लाक प्रमुख) निवासीगण सिपहिया थाना देवा, अपने लड़कों व अज्ञात लोगों ने चौकी इंचार्ज उ0नि0 शशिकान्त सिंह से अभद्रता करने लगे, विरोध करने पर हाथा-पाई की गई। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना देवा पर मु0अ0सं0 345/2023 धारा 147/148/353/307/504/506 भादवि, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत कर 07 अभियुक्तों फैसल पुत्र जलील अहमद, जलील अहमद पुत्र अब्दुल गफूर, जमील अहमद पुत्र अब्दुल गफूर, आजम पुत्र जलील अहमद, आलम पुत्र जलील अहमद, अनस पुत्र जलील अहमद और सतीश पुत्र रामविलास निवासीगण सिपहिया थाना देवा जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
अभियुक्तगण जलील, जमील व शकील ने अपनी मां खैरूल निशा पत्नी गफूर को वर्ष-2013 में मृतक दिखाकर फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन आदि की वरासत करा ली जबकि अभियुक्तगण की मां जीवित है, इस सम्बन्ध में थाना देवा पर मु0अ0सं0-420/467/468/471/34 भादवि पंजीकृत किया गया है । जानकारी हुई कि अभियुक्तगण द्वारा जनपद बाराबंकी में राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब, खाद गड्ढा व नवीन परती की भूमि पर अवैध कब्जा करके चक्की आदि लगा रखी है, जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी बाराबंकी को रिपोर्ट प्रेषित की गई है। अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व में भी थाना देवा आपराधिक मुकदमें पंजीकृत है, अभियुक्तगणों द्वारा इस तरह गिरोह बनाकर आपराधिक गतिविधियां की गई है। इनके विरूद्ध प्रर्याप्त साक्ष्यों के मिलने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध से अर्जित सम्पत्तियों को कुर्क किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
