आजमगढ़ संवाददाता राम आशीष सिंह वादराम आशीष सिंह
जीयनपुर कोतवाली अंतर्गत नौसहारा वार्ड के दुर्गेश की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मे कुल 6 आरोपी बनाए गए थे जिसमें जिला जज ने ज्ञानेंद्र मिश्रा को जमानत प्रदान किया l बचाव पक्ष के अधिवक्ता ओमप्रकाश मिश्रा का कहना है कि बचाव के पक्ष में तमाम ठोस सबूत दिए गए जिसको देखते हुए जमानत स्वीकार की गई है l वहीं दुर्गेश के परिजन इस फैसले से स्तब्ध हैं उनका मानना है यह न्याय नहीं हुआ है l ज्ञातव्य की 7 सितंबर को दुर्गेश की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी जिसमें कुल 6 लोग आरोपी बनाए गए थे जिसमें कई वीडियो भी वायरल हुई जिसमें ज्ञानेंद्र मिश्रा और लड़की को मुख्य आरोपी दुर्गेश ने बताया था l ज्ञानेंद्र मिश्रा के वकील का कहना है कि कहीं भी वीडियो में मारपीट में ज्ञानेंद्र मिश्रा शामिल नहीं है ज्ञानेंद्र मिश्रा के वकील का कहना है कि कहीं भी वीडियो में मारपीट में ज्ञानेंद्र मिश्रा शामिल नहीं है और अदालत के सामने ठोस सबूत पेश किए गए जिसे अदालत में स्वीकार करते हुए जमानत प्रदान किया l हम लोगों को अदालत और न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है हम लोगों के साथ पूर्ण न्याय होगा ऐसा विश्वास है l