संवाददाता : रामनरायन राय उर्फ बबलू राय
आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के खानपुर भगत पट्टी मे जमीनी विवाद को लेकर एक ब्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दीगई।इस संबंध मे पीड़ित परिवार द्वारा. बिलरियागंज थाना मे गांव के ही दो लोगों के नाम नामजद मुकदमा पंजीकृत कराया गया। जिसमे आपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 1,01500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । जानकारी के अनुसार 02.अप्रैल् 2020 को वादी मुकदमा विवेक सिंह पुत्र स्व0 रामानुज सिंह निवासी खानपुर भगतपटटी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 02.अप्रैल.2020 को अभियुक्तगण राजीव कुमार सिंह पुत्र सत्यदेव सिंह व् सत्य नारायन सिंह पुत्र सदाफल सिंह निवासीगण खानपुर भगतपटटी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए लाईसेंसी बन्दूक से गोली मारकर मेरे पिता रामानुज की हत्या कर दिया गया । इसके बाद पुलिस द्वारा अभियुक्तो के विरूद्ध थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0- 47/2020 धारा-302, 34, 504, 506, 323, भादवि व 3/25/27/30 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया । मुकदमा उपरोक्त में 10 गवाह परीक्षित हुए है । जिसके क्रम में दिनांक- 31.07.2025 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राजीव कुमार सिंह पुत्र सत्यदेव सिंह व् सत्य नारायन सिंह पुत्र सदाफल सिंह निवासीगण खानपुर भगतपटटी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 1,01500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया।
