हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगायी रोक कहा दिल्ली में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना नहीं होगी लागू

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना को दिल्ली में लागू करने पर रोक लगा दी है। बता दे दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में दिल्ली सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच एक समझौता करने का निर्देश दिया था। इस समझौते के तहत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य ढांचा मिशन को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू किया जाना था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
बता दे जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने ने दलील दी कि राज्य सूची की 1,2 और 18 एंट्री के तहत केंद्र की शक्तियां सीमित हैं, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में सरकार की शक्तियों को स्वास्थ्य क्षेत्र में फिर से परिभाषित किया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी। गौरतलब है कि दिल्ली में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना लागू नहीं है। याचिका में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना को दिल्ली में भी लागू कराने की मांग की गई थी। ऐसे में उच्च न्यायालय ने योजना को पूरी तरह से लागू करने की बजाय केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच समझौता करने का आदेश दिया था।
जाने क्या है पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना ?
देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अलग है। योजना के तहत 10 उच्च फोकस वाले राज्यों में 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार मदद करेगी। इसके साथ ही योजना के तहत पुरे देशभर में 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं जनकल्याण केंद्र भी स्थापित किए जाने हैं।