रितेश हत्याकाण्ड का आरोपी गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त लाइसेन्सी बन्दूक बरामद

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बाराबंकी
गुरुवार को चन्द्रपाल पुत्र ब्रह्मा प्रसाद निवासी गौराचक गौरा पुरवा मजरे जफरपुर थाना रामनगर जनपद बाराबंकी द्वारा थाना रामनगर पर प्रार्थना पत्र दिया कि वह अपने पुत्र रितेश आदि परिवारीजन के साथ घर में काम कर रहे थे तभी हरिओम घर के पास पुलिया पर बैठ कर उनके परिवार वालों को गालियां दे रहा था। उनके पुत्र द्वारा मना करने पर हरिओम अपने घर की तरफ चला गया तथा कुछ समय बाद अपनी लाइसेन्सी बन्दूक लेकर आया और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। जैसे ही उनके पुत्र द्वारा गाली देने का विरोध किया गया तो हरिओम द्वारा उनके पुत्र रितेश को गोली मार दी गयी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त सम्बन्ध में थाना रामनगर पर मु0अ0सं0 549/2023 धारा 302/504/506 भादवि बनाम हरिओम पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा उक्त अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी करने के आदेश के क्रम में शुक्रवार को स्वाट/सर्विलांस व थाना रामनगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा डिजिटल डेटा एवं मैनुअल इंटेलीजेन्स की मदद से अभियुक्त हरिओम पुत्र मंशाराम निवासी ग्राम गौरापुरवा मजरे गौराचक थाना रामनगर जनपद बाराबंकी को मीरपुर जाने वाले तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाइसेन्सी बन्दूक मय 04 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस .12 बोर व 01 अदद मोटर साइकिल बरामद किया गया। मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।
पूछताछ से प्रकाश में आया कि अभियुक्त के पिता तीन भाई थे। अभियुक्त के मामा अपनी जमीन केवल उसके चाचा चन्द्रपाल को बैनामा कर दिये थे। इसी बात को लेकर अभियुक्त अपने मामा व अपने चाचा चन्द्रपाल से नाराज रहता था और जब भी शराब पीता था तो अपने मृतक के परिवार वालों को गाली देता था। घटना के दिन भी अभियुक्त शराब पीकर मृतक के परिवार वालों को गाली दे रहा था जिसका विरोध करने पर अभियुक्त द्वारा अपनी लाइसेन्सी बन्दूक से मृतक रितेश को गोली मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी।

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