राघवेंद्र मिश्रा
बाराबंकी
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी बाराबंकी द्वारा बताया गया कि अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियो की पुत्रियों की शादी अनुदान हेतु वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर वित्तीय वर्ष 2023-24 से आवेदक तथा पुत्री, जिसकी शादी अनुदान हेतु आवेदन किया जा रहा है, दोनों का आधार आधारित ई-के0वाई0सी0 के माध्यम से आवेदन भरे जाने की प्रक्रिया संचालित की गयी है, अतः आवेदक एवं पुत्री का आधार मोबाइल से लिंक होना अनिवार्य है। योजनान्तर्गत आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/- एवं शहरी क्षेत्र में रू0 56460/- से अधिक नहीं होनी चाहिए। शादी की तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष व वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उक्त योजना में विधवा में दिव्यांग आवेदकों को वरीयता प्रदान की जायेगी। योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि शादी अनुदान योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिवस पूर्व तथा 90 दिवस पश्चात तक shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन करके आवेदन की हार्ड कॉपी समस्त संलग्नको सहित सम्बन्धित तहसील/विकास खण्ड में जमा करें। अनुदान की धनराशि नियमानुसार पात्र लाभार्थियों के खातों में रू0 20000/- ई पेमेंट के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।
