सात वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

PRESS RELEASE

बाराबंकी
पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे अभियान “Operation Conviction” के तहत थाना दरियाबाद पर दुष्कर्म की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 88/2021 धारा 376/506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गुड्डू पुत्र कल्लू निवासी सुरजवापुर मजरे तेलमा थाना दरियाबाद को उपरोक्त धाराओं में मा0 न्या0 अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-45 बाराबंकी द्वारा दोषसिद्ध करते हुये 20 वर्ष का कठोर कारावास व 30,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी। उपरोक्त अभियोग पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे महिला संबन्धित/अन्य जघन्य सनसनीखेज अपराध के तहत चिन्हित अभियोग है।

बता दें कि अभियुक्त ने दिनांक 29.04.2021 को 07 वर्षीय नाबालिग के साथ बलात्कार करने तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी पर मु0अ0सं0 88/2021 धारा 376/506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट बनाम गुड्डू पुत्र कल्लू निवासी सुरजवापुर मजरे तेलमा थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए,विवेचना के उपरान्तअभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
रिपोर्ट: राघवेंद्र मिश्रा

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