नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

स्थानीय समाचार

राघवेन्द्र मिश्रा
बाराबंकी
अभियान “Operation Conviction” के तहत पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाई जा रही है। इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर पर नाबालिग से दुष्कर्म की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 417/2020 धारा 376/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट के अभियुक्त गुलजार पुत्र शरीफ निवासी उत्तर टोला बंकी वार्ड सं0-02 थाना को0नगर जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्या0 (पाक्सो एक्ट) कोर्ट नं0-44 बाराबंकी द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

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