सोरों पुलिस द्वारा पिछले दिनों हुई हत्या की घटना का किया गया सफल अनावरण

CRIME

संवाददाता : ज्ञानी राम सोनी
कासगंज : थाना सोरों पुलिस द्वारा हत्या की घटना का किया सफल अनावरण, पुत्र ने अपने दोस्त के साथ मिलकर दिया था घटना को अंजाम, घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल मफलर बरामद । वादी अमन पुत्र सुनील नि0 मौ0 बदरिया थाना सोरों जनपद कासगंज द्वारा थाना सोरों पर लिखित तहरीर देकर दिनांक 04.02.2024 को रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसके पिता पिता जी सुनील उर्फ सुशील पुत्र भूदेव घर से खाना खाकर खेतों की तरफ निकले थे जिनका कल शाम के बाद से कुछ पता नहीं चल पा रहा है, हम लोगों द्वारा काफी तलाश के बाद मेरे पिता जी का शव धर्मी के खेत के किनारे पर पड़ा मिला । मेरे पिता जी के गले व सिर पर चोट के निशान थे । उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना सोरों पर मु0अ0सं0 47/24 धारा 147/302 भादवि बनाम धर्मी पुत्र तोताराम नि0 मौ0 बदरिया थाना सोरों जनपद कासगंज आदि 06 नफर पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी थी । पुलिस अधीक्षक कासगंज श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक द्वारा उक्त घटना को गम्भीरता से लेकर अपर पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुमार भारती के पर्यवेक्षण में मुकदमा उपरोक्त को साक्ष्य संकलन व गुण दोष के आधार विधिक निस्तारण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था । साक्ष्य के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री अजीत चौहान के नेंतृत्व में थाना सोरों पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त मृतक के पुत्र अमन पुत्र सुनील उर्फ सुशील व दोस्त योगेश पुत्र अवतार सिंह उर्फ पप्पू निवासी शाहपुर माफी थाना सोरों जनपद कासगंज को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी है । अभि0गण की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मफलर बरामद किया गया । अभियुक्त अमन पुत्र सुनील उर्फ सुशील निवासी मौ0 बदरिया कस्वा व थाना सोरों जनपद कासगंज से पूछताछ पर बताया कि दिनांक 04.02.2024 को मैं व मेरे दोस्त योगेश पुत्र अवतार सिंह उर्फ पप्पू निवासी शाहपुर माफी थाना सोरों जिला कासगंज के साथ मिलकर अपने पिता की जमीन को अपने नाम कराने के उद्देश्य से अपने पिता मृतक सुनील उर्फ सुशील को धर्मी के खेत के पास ले जाकर अपने मफलर से गले में फन्दा बनाकर गला घोटकर हत्या कर दी तथा खुद को बचाने के उद्देश्य से मौहल्ला बदरिया के 1.धर्मी पुत्र तोताराम 2.जंगी पुत्र तोताराम 3.पप्पू पुत्र तोताराम 4.रंजीत पुत्र तोताराम 5.कुमरपाल पुत्र चिरन जी 6.मुनेश पुत्र कुमरपाल के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया था । साक्ष्य संकलन एवं गुणदोष के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 34 भादवि की वृद्धि करते हुए धारा 302/34 भादवि में गिरफ्तार अभि0गण को विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है ।