राघवेंद्र मिश्रा
बाराबंकी
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया0 में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिससे मा0 न्या0 अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एन0डी0पी0एस0एक्ट) कोर्ट नं0-10 बाराबंकी द्वारा थाना फतेहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 288/17 धारा 302/34 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण जगदीश यादव पुत्र हुबलाल एवं विरेन्द्र कुमार उर्फ पिन्टू यादव पुत्र कामता प्रसाद निवासीगण वहाबपुर थाना फतेहपुर जिला बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुये अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 20,000-20,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।
संक्षिप्त विवरणः-
दिनांक 04.09.2017 को वादी विरेन्द्र कुमार उर्फ पिन्टू यादव पुत्र कामता प्रसाद निवासी वहाबपुर थाना फतेहपुर जिला बाराबंकी के फुफेरे चाचा की गोली मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी पर मु0अ0सं0- 288/17 धारा 302/34 भादवि बनाम जगदीश यादव पुत्र हुबलाल एवं हृदयराम पुत्र रामसजीवन निवासीगण वहाबपुर थाना फतेहपुर जिला बाराबंकी पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना अभियुक्त हृदयराम पुत्र रामसजीवन की संलिप्तता नही पायी गयी। विवेचना के ही दौरान वादी/अभियुक्त विरेन्द्र कुमार निवासी उपरोक्त द्वारा षडयंत्र कर अपने फुफेरे चाचा की हत्या कर देने का तथ्य प्रकाश में आया। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना के उपरान्त दोनो अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।