दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष का काठोर कारावास व बीस हजार का अर्थदण्ड

स्थानीय समाचार

राघवेंद्र मिश्रा
बाराबंकी
मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्या0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट नं0-44 बाराबंकी ने दुष्कर्म के आरोपी को 07 वर्ष का काठोर कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। थाना बड्डूपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 10/2017 धारा 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट बनाम संतोष कुमार पाल पुत्र बनवारी लाल पाल निवासी ग्राम बेहडा मजरे पिपरौली थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुए मा0 न्या0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट नं0-44 बाराबंकी ने 07 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।


दिनांक 12.01.2017 को वादिनी के साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी पर मु0अ0सं0 10/2017 धारा 376/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट बनाम संतोष कुमार पाल पुत्र बनवारी लाल पाल निवासी ग्राम बेहडा मजरे पिपरौली थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए, विवेचना के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

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