नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले को सात वर्ष का कठोर कारावास

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बाराबंकी
थाना फतेहपुर पर नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 75/2017 धारा 363/366 भादवि के अभियुक्त इन्द्रेश कुमार पुत्र राम आसरे निवासी नेवाजपुरवा थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी को मा0 न्या0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-45 बाराबंकी द्वारा बुधवार को दोषसिद्ध करते हुए 07 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी। उपरोक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे महिला संबन्धित/अन्य जघन्य सनसनीखेज अपराध के तहत चिन्हित अभियोग है।
रिपोर्ट: राघवेन्द्र मिश्रा
बाराबंकी

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