गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी को 02 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000 रूपये का अर्थदण्ड

स्थानीय समाचार

राघवेंद्र मिश्रा
बाराबंकी
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिससे मा0 न्या0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-08 बाराबंकी द्वारा थाना जहाँगीराबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1086/2020 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में अभियुक्त इस्माइल पुत्र मुजफ्फर अली निवासी ग्राम चाँदपुर लुधौनी थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुये 02 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।
संक्षिप्त विवरणः
दिनांक 28.11.2020 को वादी तत्कालीन एच0एस0ओ0 थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी ने मु0अ0सं0 1086/2020 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम बनाम अभियुक्त इस्माइल पुत्र मुजफ्फर अली निवासी ग्राम चाँदपुर लुधौनी थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर थाना कोतवाली नगर बाराबंकी पंजीकृत कराया। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना के उपरान्त अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्व आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।