आगरा: आगरा के बैंक कर्मियों के खिलाफ RBI ने की FIR, जमा कराये थे जाली नोट

CRIME

आगरा: रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने आगरा में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ जाली नोट जमा करने का मुकदमा रकाबगंज थाने में दर्ज कराया है। मिली जानकारी के अनुसार कानपुर में आरबीआई के दावा अनुभाग, निर्गम विभाग के प्रबंधक ने आगरा पुलिस से शिकायत की है। जिसमें उन्होंने कहा है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य बैंकों की करेंसी चेस्ट से जाली नोट अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं। ये जाली नोट का मुद्रण और और परिचालन आईपीसी की धारा 489- ए से 489-ई तक अपराध की श्रेणी में आता है। जिन बैंकों की ब्रांचों में जाली (नकली) नोट आरबीआई में पहुंच रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना आरबीआई की जिम्मेदारी है। आगरा से भी अप्रैल-2023 में जाली नोट आरबीआई में पहुंचे हैं। जिस पर एफआईआर दर्ज करें।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की आगरा शाखाओं की लिस्ट नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो (एनसीआरबी) की वेबसाइट पर अपलोड की। जिनका यूनिक रिफरेंस नंबर रकाबगंज थाना आया है। पुलिस को दी गई शिकायत में लिखा है कि 100-100 रुपये के छह जाली नोट आरबीआई में आए हैं। पुलिस के अनुसार आरबीआई अधिकारी की शिकायत पर रकाबगंज थाना में अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

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